भागलपुर | 4 नवंबर 2025 | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एक्जिट पोल प्रसारण पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी समाचार संस्थानों, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, रेडियो-टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आयोग की अधिसूचना संख्या 576/EXIT/2025/SDR/Vol.I दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार,
6 नवंबर 2025 सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर 2025 शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल आयोजित करना, प्रसारित करना या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक करना प्रतिबंधित रहेगा।
किस पर लागू होगा प्रतिबंध?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में:
- किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल आयोजित करना
- प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल या सोशल मीडिया पर एक्जिट पोल का प्रकाशन/प्रसारण
- किसी भी माध्यम से एक्जिट पोल के प्रचार-प्रसार
पर पूरी तरह रोक रहेगी।
ओपिनियन पोल पर भी अलग से रोक
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(b) के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले मीडिया में ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों का प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा।
यानी चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले मीडिया में कोई भी चुनावी सर्वेक्षण नहीं दिखाया जा सकेगा।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
चुनाव आयोग ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य:
- मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना
- निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना
है।
Voice of Bihar सलाह:
चुनाव अवधि में अफवाहों या गैर-प्रमाणित सर्वेक्षणों से बचें। केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें।


