पटना: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि यह राशि सरकार को वापस लौटानी होगी।
इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे आकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ कहा —
“किसी भी महिला को यह राशि वापस नहीं करनी पड़ेगी। यह पैसा रोजगार शुरू करने में सहायता के लिए है, न कि कोई ऋण।”
सीएम नीतीश का संदेश — “अफवाहों से रहें सावधान”
सीएम ने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली राशि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए है।
“यह मदद स्वरोजगार के लिए है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी महिला राशि लौटाने के लिए बाध्य नहीं है।”
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। योजना के तहत अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। कुल मिलाकर सरकार ने 7500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।
योजना का उद्देश्य और भविष्य की योजना
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
योजना के तहत:
- पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाती है।
- 6 महीने बाद यदि महिला का व्यवसाय सफल रहता है, तो सरकार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देगी।
- इससे महिलाएं अपने व्यवसाय का विस्तार और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकेंगी।
अब तक की प्रगति
- 26 सितंबर: 75 लाख महिलाओं के खाते में ₹7,500 करोड़ भेजे गए।
- 3 अक्टूबर: 25 लाख महिलाओं को ₹2,500 करोड़।
- 17 अक्टूबर: 21 लाख महिलाओं को ₹2,100 करोड़।
- 31 अक्टूबर: चौथी किस्त ट्रांसफर की गई।
➡️ अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है।
अगली किस्त की तिथि
सरकार के अनुसार, आगामी किस्तें 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर को जारी की जाएंगी।
यह राशि उन आवेदिकाओं को भेजी जाएगी जिन्होंने 6 सितंबर तक आवेदन पूरा कर लिया है।
कौन कर सकता है आवेदन और किसे मिलेगा लाभ?
- लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी होनी चाहिए।
- पति इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, या विधवा महिलाओं को मिल सकता है।
महिलाएं किन व्यवसायों की शुरुआत कर सकती हैं?
सरकार ने बताया कि इस राशि से महिलाएं छोटे-छोटे रोजगार शुरू कर सकती हैं जैसे — फल/जूस की दुकान, किराना, सब्जी दुकान, स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, कॉस्मेटिक ज्वेलरी, बकरी/मुर्गी पालन, कृषि कार्य आदि।


