भागलपुर में निर्वाचन टीमों को बताया गया दायित्व, सख्त निगरानी में रहेगा चुनावी खर्च और आचार संहिता का पालन

भागलपुर | 30 अक्टूबर 2025: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन भागलपुर ने निर्वाचन कार्य से जुड़ी सभी विशेष टीमों — AEO (Assistant Expenditure Observer), Accounting Team, FST (Flying Squad Team), SST (Static Surveillance Team), VST (Video Surveillance Team) और VVT (Video Viewing Team) — को उनके दायित्वों और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस सीमा के भीतर ही सभी प्रचार, जनसभा, रैली, रोड शो और अन्य खर्च करने होंगे। सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी वीडियो निगरानी टीम (VST) के माध्यम से की जाएगी, ताकि किसी प्रकार के अनियमित खर्च या आचार संहिता उल्लंघन की पहचान की जा सके।

उड़न दस्ता (FST) को यह निर्देश दिया गया कि वे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, रिश्वत, अवैध नकदी, शराब, हथियार या असामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि किसी वाहन या व्यक्ति से ₹50,000 से अधिक नकदी, शराब या प्रलोभन सामग्री बरामद होती है, तो उसे जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय में मामला प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्थैतिक निगरानी दल (SST) द्वारा संवेदनशील स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित कर निरंतर निगरानी की जाएगी। प्रत्येक जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी और पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जनता का कोई भी व्यक्ति ₹300 का शुल्क देकर इस रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त कर सकेगा।

वीडियो निगरानी टीम (VST) को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक कार्यक्रम के आरंभ में आयोजन का नाम, स्थान, तारीख, उम्मीदवार और राजनीतिक दल का नाम रिकॉर्ड करें। वाहनों, पोस्टरों, बैनरों, मंच आदि के स्पष्ट दृश्य कैप्चर किए जाएं ताकि चुनावी व्यय का सटीक आकलन हो सके।

वीडियो अवलोकन टीम (VVT) प्रतिदिन रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगी और चुनावी व्यय या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट व्यय लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजेगी।

अधिकारियों ने कहा कि सभी टीमें जांच के दौरान विनम्र और मर्यादित व्यवहार रखें। महिला से संबंधित जांच केवल महिला अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। सभी टीमों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।


 

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