
भागलपुर | 30 अक्टूबर 2025: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन, भागलपुर की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। जिले के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर 2025 को मतदान कराया जाएगा।
प्रशासन की ओर से मतदाताओं को यह संदेश दिया गया है कि यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो मतदान के लिए अपनी पहचान साबित करने हेतु EPIC (मतदाता पहचान पत्र) का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, यदि EPIC उपलब्ध नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग भी मान्य होगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास EPIC मौजूद है, उन्हें किसी अन्य पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। जबकि जिनके पास EPIC नहीं है, वे नीचे दिए गए किसी एक वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं —
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र
- श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्रीय/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
- सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और मतदान केंद्र पर निर्धारित पहचान दस्तावेज लेकर जाएँ, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।


