छठ पर्व से पहले बिहार सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगा अक्टूबर का वेतन

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस बार छठ महापर्व का आयोजन भी हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन समय से पहले जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

अमूमन सरकारी कर्मियों को महीने के अंतिम कार्य दिवस तक वेतन भुगतान किया जाता है, लेकिन इस बार छठ पर्व के कारण 21 अक्टूबर से ही वेतन देने का निर्देश जारी हुआ है। लगातार दूसरा महीना है, जब समय से पहले वेतन दिया जा रहा है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए अग्रिम भुगतान किया गया था।

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वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि “राज्य सरकार के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।”

इस निर्णय के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 का हवाला दिया गया है। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लागू आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने यह कदम निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद ही उठाया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के ज्ञापन संख्या 4855 दिनांक 21 अक्टूबर 2025 के माध्यम से चुनाव आयोग ने अग्रिम वेतन भुगतान पर अपनी ‘अनापत्ति’ दी थी। इसके बाद ही वित्त विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और कोषागार पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।

बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 25 को ‘नहाय-खाय’, 26 को ‘खरना’, 27 को ‘डूबते सूर्य’ और 28 को ‘उगते सूर्य’ को अर्घ्य देकर चार दिवसीय पर्व का समापन होगा।


 

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