प्राथमिक विद्यालयों के नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ

शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा निर्णय, 28 हजार से अधिक शिक्षकों को होगा फायदा

पटना | 5 अक्टूबर 2025: राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में नियुक्त किए गए प्रधान शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है।
अब इन नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे हजारों शिक्षकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।


28,750 शिक्षकों को होगा लाभ

राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में करीब 28,750 विशिष्ट शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान दिया है। ये सभी पहले स्थानीय निकायों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।

शिक्षा विभाग ने कहा कि इन सभी शिक्षकों को उनकी सेवा निरंतरता को मान्यता देते हुए प्रधान शिक्षक पद पर योगदान की प्रभावी तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।


नियमावली 2024 के तहत अधिसूचना जारी होगी

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय “बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024” के अनुरूप लिया गया है।
शिक्षा विभाग ने बताया कि इस नियमावली के तहत वेतन संरक्षण को लेकर अधिसूचना शीघ्र जारी की जा रही है, ताकि शिक्षकों को किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े।


क्या है वेतन संरक्षण का अर्थ

वेतन संरक्षण का मतलब यह है कि किसी शिक्षक या कर्मी को पदोन्नति या स्थानांतरण के बाद उसके पिछले पद का वेतन या उससे कम वेतन नहीं मिलेगा।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा परिवर्तन के बाद वेतन घटे नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता बनी रहे।


शिक्षा विभाग का उद्देश्य — शिक्षक हित और प्रशासनिक स्थिरता

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से शिक्षकों में भरोसा और संतोष बढ़ेगा। साथ ही, राज्यभर में चल रहे प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण अभियान को गति मिलेगी।


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