चुनाव से पहले बिहार में बड़े तबादले का आदेश, छह अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

चुनाव आयोग ने सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की पूरी प्रक्रिया छह अक्टूबर तक पूरी करने को कहा, गृह जिले में तबादला नहीं होगा

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि छह अक्टूबर तक सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। साथ ही उसी दिन तबादला एवं पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी आयोग को सौंपना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर आदेश की पुष्टि की। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला उनके गृह जिले में नहीं किया जाएगा।

आयोग ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों का कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, उनका तबादला 30 नवंबर तक या उससे पहले किया जाएगा। यह नियम जिलास्तर के सभी निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा।

चुनाव से जुड़े प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तर के अपर समाहर्ता, प्रमंडलीय आयुक्त, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी भी इस निर्देश के दायरे में आते हैं। पुलिस महकमे के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और जिलों में तैनात इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी इस आदेश के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, कंप्यूटराइजेशन, स्पेशल ब्रांच और प्रशिक्षण से जुड़े पुलिस कर्मियों पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहेगी। चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कभी भी बिहार का दौरा कर सकती है, जिससे तैयारियों की समीक्षा की जा सके।


 

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