सीतामढ़ी।सीतामढ़ी पुलिस ने जमीन विवाद से जुड़े डबल मर्डर केस का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतक का ससुर भी शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल, मोबाइल और कपड़े भी बरामद किए हैं।
मामला क्या है?
दिनांक 17 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कोइली गांव के सरेह में एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंका गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान दिलीप सिंह (पिता स्व. प्रदीप सिंह, सा. कोइली) के रूप में की। इसके ठीक बगल में करीब 10 मीटर की दूरी पर एक और शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान राजेश पासवान (पिता स्व. रामदेव पासवान, सा. भलहा थाना बथनाहा) के रूप में की गई।
इस घटना के बाद बथनाहा थाना कांड संख्या 405/25 दर्ज की गई, जिसमें भा.दं.संहिता की धारा 103(1)/3(5), 27 आर्म्स एक्ट और SC/ST Act की धाराएं लगाई गईं।
पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा
पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, वीडियो फुटेज और आसूचना संकलन के आधार पर तीन अभियुक्तों की पहचान की। पूछताछ में सभी ने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली।
- भोला साह के बयान के आधार पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, घटना के समय पहने गए कपड़े और लाल रंग की मोटरसाइकिल (BR30AG2151) को बरामद किया गया।
सुपारी देकर कराई गई थी हत्या
जांच में सामने आया कि मृतक दिलीप सिंह लगातार अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहा था। इसी बात को लेकर उसका अपने ससुर अक्लू महतो से विवाद होता था।
- अक्लू महतो ने दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए भोला साह और बिकाऊ राम को ₹1 लाख की सुपारी दी।
- अग्रिम रूप से ₹10,000 और ₹2,000 दिए गए, जबकि घटना के बाद ₹5,000 और दिए गए।
गिरफ्तार अभियुक्त
- भोला राम, पिता – मुन्नीलाल साह, सा. हरिकेश, थाना सहियारा, जिला सीतामढ़ी
- बिकाऊ राम राय, पिता – हरदेव राम, सा. हरिकेश, थाना सहियारा, जिला सीतामढ़ी
- अक्लू महतो, पिता – मेवालाल महतो, थाना बथनाहा, जिला सीतामढ़ी
बरामद सामान
- हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी
- दो मोबाइल फोन
- लाल रंग की मोटरसाइकिल (BR30AG2151)
- घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े
आपराधिक इतिहास
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी भोला राम पहले से कई मामलों में शामिल रहा है –
- मीनापुर थाना कांड संख्या 210/09 (धारा 392 भा.दं.वि.)
- मीनापुर थाना कांड संख्या 216/09 (धारा 392 भा.दं.वि.)
- कोटी थाना कांड संख्या 392/09 (धारा 392 भा.दं.वि.)
- जी.आर.पी. दरभंगा थाना कांड संख्या 60/09
- जी.आर.पी. दरभंगा थाना कांड संख्या 63/09
- रुन्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 303/09 (धारा 392/34 भा.दं.वि.)
पुलिस अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।


