राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब प्रति क्विंटल 258.40 रुपये मिलेगा कमीशन
पटना, 25 अगस्त।बिहार में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन की दरों में वृद्धि को मंजूरी देते हुए करीब 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
✦ अब कितनी होगी कमीशन राशि?
- पहले डीलरों को मिलता था:
- केंद्रांश: ₹45 प्रति क्विंटल
- राज्यांश: ₹45 प्रति क्विंटल
- कुल: ₹90 प्रति क्विंटल
- नया फैसला:
- राज्य योजना से अतिरिक्त ₹47 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
- अब कुल दर: ₹211.40 से बढ़ाकर ₹258.40 प्रति क्विंटल
- लागू तिथि: सितंबर 2025 से
✦ कितने डीलरों को लाभ?
इस फैसले से राज्यभर के लगभग 50,000 जनवितरण प्रणाली (PDS) डीलरों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ कमीशन डीलरों को प्रोत्साहित करेगा और खाद्यान्न वितरण की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
✦ मंत्री लेशी सिंह का बयान
राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा:
- “बिहार सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न की समय पर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
- “डीलर कमीशन दर में वृद्धि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मजबूत होगी और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न अधिक सुगमता से पहुंचेगा।”
✦ पुरानी मांग पूरी
मंत्रिमंडल के इस फैसले के साथ ही जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक कारगर व भरोसेमंद बनेगी।


