नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार मामले में युवक को 5 साल की सजा

दरभंगा।बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुराचार के मामले में दोषी पाए गए युवक को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ. विजय कुमार पराजित ने जानकारी दी कि पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने बिरौल थाना क्षेत्र के उसरी गांव निवासी पंकज कुमार मंडल को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

मामला

  • 26 सितम्बर 2021 को अभियुक्त पंकज कुमार मंडल ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी के नियत से अपहरण कर लिया था।
  • अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता और अभियुक्त दोनों को उसके नए घर से बरामद किया।
  • इस घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने 03 अक्टूबर 2021 को बिरौल थाना में कांड सं. 254/2021 दर्ज कराया था।

सजा और धाराएँ

  • भारतीय दंड विधान की धारा 354 के तहत – 05 साल सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड।
  • पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत – 03 साल सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड।

अभियोजन पक्ष

अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 8 गवाह और 6 दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पंकज कुमार मंडल को दोषी करार दिया।


 

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