सासाराम: पूर्व डीएसपी आदिल बिलाल पर हत्या का मामला, सीबीआई ने दर्ज की तीन एफआईआर

सासाराम शहर में 27 दिसंबर 2024 को हुई सनसनीखेज घटना में नया मोड़ आया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

हत्या और हत्या के प्रयास की एफआईआर

पहली एफआईआर में तत्कालीन यातायात डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड को नामजद आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि पार्टी के दौरान विवाद होने पर डीएसपी ने सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की, जिसमें राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल की मौके पर मौत हो गई। वहीं, अतुल सिंह और विनोद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुए।

शराबबंदी कानून में मामला

दूसरी एफआईआर शराबबंदी कानून के तहत दर्ज की गई है। इसमें सासाराम शहर के हरीजी के हाता के मालिक कालिका सिंह को अभियुक्त बनाया गया है।

तीसरी एफआईआर अज्ञात के खिलाफ

तीसरी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, जिसमें जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

घटना का विवरण

मामला 27 दिसंबर 2024 का है। जानकारी के अनुसार, सासाराम शहर के हाता में राणा ओम प्रकाश अपने मित्रों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। इसी बीच डीएसपी आदिल बिलाल अपने बॉडीगार्ड सोनू कुमार और पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे।
आरोप है कि उन्होंने युवकों के साथ मारपीट की और विरोध होने पर छह राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने से राणा ओम प्रकाश की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए।

घटना के बाद डीएसपी पर आरोप लगा कि उन्होंने युवकों को धमकी दी कि उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाकर बर्बाद कर देंगे।

हाईकोर्ट का आदेश

30 जुलाई 2025 को पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसी आदेश के आधार पर सीबीआई ने तीनों एफआईआर दर्ज की है।


 

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