
पटना, 13 अगस्त।बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह छूट उन वाहन मालिकों को मिलेगी जो—
- भारत स्टेज-I या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों के अनुसार निर्मित सभी परिवहन व गैर-परिवहन वाहन,
- भारत स्टेज-II के अनुसार निर्मित मध्यम और भारी मोटर वाहन,
पंजीकृत स्क्रैपर से स्क्रैप कराते हैं और निक्षेप प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करते हैं।
नीति का उद्देश्य
श्री चौधरी ने कहा कि यह नीति पुराने वाहनों को हटाने, प्रदूषण घटाने और गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह छूट केवल उन्हीं गाड़ियों पर लागू होगी जिन्हें अधिकृत स्क्रैपर से स्क्रैप कराया गया हो और प्रमाण-पत्र जमा किया गया हो।
आर्थिक लाभ और केंद्र से सहायता
उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य को “पूंजीगत निवेश विशेष सहायता कार्यक्रम – 2025-26 (SASCI)” के तहत ₹50 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार, यदि राज्य सरकार स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधानों को अधिसूचित कर VAHAN पोर्टल पर लागू करती है, तो केंद्रीय सहायता राशि दी जाती है।
राज्य और वाहन स्वामियों दोनों को फायदा
श्री चौधरी ने कहा कि इस कर-छूट नीति के क्रियान्वयन से न केवल वाहन मालिकों को लाभ होगा, बल्कि राज्य सरकार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। केंद्र से मिलने वाले अनुदान का उपयोग अधोसंरचना और पूंजीगत विकास में किया जाएगा।


