पटना, 12 अगस्त 2025 — बिहार सरकार ‘बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023’ के तहत राज्य को देश का अगला लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस नीति में निवेशकों और उद्यमियों को पूंजीगत अनुदान, ब्याज प्रतिपूर्ति और विशेष वर्ग के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं।
प्रमुख प्रोत्साहन
- पूंजीगत अनुदान: अचल पूंजी निवेश पर 20% अनुदान (अधिकतम ₹25 करोड़)
- विशेष इकाइयों के लिए सीमा:
- इनलैण्ड कंटेनर डिपो: ₹10 करोड़ तक
- वेयरहाउस: ₹6 करोड़ तक
- कोल्ड चेन: ₹4 करोड़ तक
- कंटेनर फ्रेट स्टेशन: ₹3 करोड़ तक
- ब्याज प्रतिपूर्ति: वार्षिक 10% ब्याज, निवेश की 50% राशि तक (अधिकतम ₹30 करोड़)
अतिरिक्त फायदे
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के लाभ भी लागू
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए विशेष प्रोत्साहन
- आरक्षित व विशेष वर्गों (SC, ST, EBC, EWS, महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक विक्टिम, थर्ड जेंडर) को 11.5% ब्याज प्रतिपूर्ति व सामान्य से 15% अधिक अनुदान


