“कोई योग्य मतदाता न छूटे”: भागलपुर में विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक भारत खेड़ा ने की SIR 2025 की समीक्षा, राजनीतिक दलों से लिया फीडबैक

भागलपुर, 04 अगस्त 2025 — आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2025 की गतिविधियों की समीक्षा विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक भारत खेड़ा (भा.प्र.से) ने की। समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया — “कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।”

बैठक में उन्होंने सभी इआरओ, बीएलओ, जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कार्यों के प्रति आभार जताया और महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए।


नाम छूटे तो घबराएं नहीं, फॉर्म 6 भरें

प्रेक्षक ने बताया कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो वे फॉर्म 6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा।


राजनीतिक दलों के सुझावों को मिली प्राथमिकता

बैठक में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने सुझाव दिया कि जिनका नाम नहीं जुड़ा है, उन्हें व्यक्तिगत सूचना दी जाए। साथ ही बीएलओ और बीएलए की संयुक्त बैठक कराने की भी मांग रखी गई।

प्रेक्षक भारत खेड़ा ने कहा, “हमारा प्रयास है कि एक भी पात्र नागरिक न छूटे। जो छूटे हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। हम बार-बार मिलेंगे और हर समस्या का समाधान किया जाएगा।”


01 अगस्त को जारी हो चुकी है प्रारूप मतदाता सूची

प्रभारी जिलाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह (भा.प्र.से) ने पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी कि 01 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका है। इसके बाद राजनीतिक दलों को दो प्रकार की सूची उपलब्ध कराई गई:

  1. प्रारूप सूची – जिसमें अब तक जोड़े गए सभी मतदाता नाम शामिल हैं।
  2. छूटी हुई सूची – जिन लोगों के नाम जून 2025 में सूची में थे लेकिन फॉर्म नहीं भर सके और इस बार उनका नाम गायब है।

उन्होंने सभी बीएलए से आग्रह किया कि वे इन सूचियों का मिलान कर लें और वंचित नामों के लिए तत्काल आवेदन सुनिश्चित कराएं।


02 अगस्त से 01 सितंबर तक हर दिन विशेष कैंप

प्रत्येक प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों में 02 अगस्त से 01 सितंबर तक विशेष कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां नाम जुड़वाने, सुधार या विलोपन से संबंधित फॉर्म भरे जा रहे हैं।


फॉर्म भरने की प्रक्रिया व प्रकार

स्थिति फॉर्म विवरण
नाम सूची में नहीं है फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए
जानकारी गलत है फॉर्म 8 नाम, पता, लिंग, फोटो आदि में सुधार के लिए
नाम हटाना है फॉर्म 7 मृत, स्थानांतरण या गलत प्रविष्टियों के लिए

➤ यदि कोई मतदाता 01 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 01 अक्टूबर 2025 तक पूरे करने वाले हैं, वे भी फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं।


डिजिटल माध्यम और सहायता सुविधा

  • आवेदन वेबसाइट: voters.eci.gov.in
  • मोबाइल ऐप: ECINET App
  • हेल्पलाइन नंबर: 1950
  • बीएलओ या संबंधित कार्यालय से भी सहायता ली जा सकती है।

बैठक में शामिल अधिकारीगण:

बैठक में अपर समाहर्ता दिनेश राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, डीसीएलआर अपेक्षा मोदी, सभी ERO और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।


सभी योग्य नागरिकों से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति की ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जांच करें और ज़रूरी सुधार अथवा आवेदन शीघ्र करें ताकि आगामी चुनाव में लोकतंत्र के पर्व में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।


 

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