भागलपुर में तेजाब पिलाकर हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, तीन दोषियों को आजीवन कारावास

भागलपुर | 24 जुलाई 2025 — एकतरफा प्रेम में असफल होने पर युवती को तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने सुनाया।

दोषियों में शामिल नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (तेजाब हमला) और 342 (अवैध रूप से बंधक बनाना) के तहत दोषी पाया गया।

आर्थिक दंड भी लगाया गया

कोर्ट ने मुख्य आरोपी नीरज कुमार पर ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि दोनों महिला आरोपियों पर ₹35-₹35 हजार का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

2021 में हुई थी दिल दहला देने वाली घटना

यह मामला 30 जून 2021 का है, जब कहलगांव के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। गंभीर रूप से झुलसी पूजा ने इलाज के दौरान सात महीने बाद दम तोड़ दिया। यह वारदात पूरे जिले में सनसनी फैलाने वाली थी।

प्रमाण और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने अदालत में पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को सजा दिलाई।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर फिर उठा सवाल

यह मामला न सिर्फ एकतरफा प्रेम की भयावह परिणति को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ हो रही गंभीर हिंसा की ओर भी संकेत करता है। पीड़िता को तेजाब पिलाना एक बर्बरता थी, जिसने न्याय प्रक्रिया के सामने कठोर दंड की जरूरत को फिर से उजागर किया।


 

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