भागलपुर: ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश — नर्सिंग होम के अवैध हिस्से को तोड़ा जाए

भागलपुर, 17 जुलाई 2025: भागलपुर शहर में एक अवैध नर्सिंग होम निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की शिकायत पर नगर निगम से संबंधित ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संकरी गली में बनाए गए छह मंजिला नर्सिंग होम के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जाए।

क्या है मामला:

  • अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने शिकायत में कहा था कि एक बेहद संकरी गली में एक छह मंजिला भवन बनाकर नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है, जो भवन निर्माण नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है।
  • भवन स्वामी ने इस कार्रवाई के खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर निर्माण को अवैध करार दिया है।

निगम प्रशासन करेगा कार्रवाई:

  • नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि कोर्ट के आदेश की कानूनी समीक्षा की जाएगी।
  • इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
  • निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए ऐसे अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

क्यों है यह आदेश अहम?

  • यह मामला शहरी अनियोजित निर्माण और अवैध व्यवसायिक उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।
  • संकरी गलियों में इस तरह के ऊंचे भवन न केवल अग्निशमन वाहनों की आवाजाही में बाधा डालते हैं, बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं।

 

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