भारत या पाकिस्तान? कौन से देश का नागरिक है सानिया मिर्ज़ा का बेटा? जानिए सच

नई दिल्ली | 29 अप्रैल 2025:

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने शुरू कर दिए हैं—even अगर उनके पास लंबी अवधि का वीजा ही क्यों न हो। इस बीच सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है: सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इजहान मिर्जा मलिक की नागरिकता आखिर किस देश की है—भारत, पाकिस्तान या यूएई?

सानिया और शोएब का रिश्ता और तलाक

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी 2010 में हुई थी। यह शादी कई वर्षों तक दोनों देशों के मीडिया में सुर्खियों में रही। लेकिन 2023 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब सानिया दुबई में रहती हैं और वहां टेनिस अकादमी भी चला रही हैं, जबकि शोएब पाकिस्तान में रहते हैं। तलाक के बाद उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक की नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

इजहान का जन्म और नागरिकता से जुड़ा तथ्य

इजहान का जन्म 30 अक्टूबर 2018 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनकी मां सानिया मिर्जा जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने कभी भी अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाता है, जब उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। चूंकि इजहान की मां भारतीय हैं और उनका जन्म भारत में हुआ है, इसलिए इजहान भारतीय नागरिकता के पूर्ण रूप से हकदार हैं।

यूएई की नागरिकता पर क्या है सच?

एक समय शोएब मलिक ने बयान दिया था कि उनका बेटा इजहान न तो भारत का होगा और न पाकिस्तान का, बल्कि यूएई का नागरिक हो सकता है। हालांकि यह दावा वास्तविकता से दूर है। यूएई के नागरिकता कानून बेहद सख्त हैं। वहां नागरिकता केवल उन्हीं को मिलती है जिनके माता-पिता में से कोई एक अमीराती हो, या जिन्होंने अमीराती नागरिक से शादी की हो। इसके अलावा, कोई व्यक्ति यदि 30 साल तक यूएई में रह चुका है, तभी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

सानिया और शोएब दोनों ही गैर-अमीराती हैं। सानिया को यूएई का गोल्डन वीजा मिला हुआ है, जो एक लंबी अवधि का निवास परमिट है, न कि नागरिकता। ऐसे में इजहान को यूएई की नागरिकता मिलना संभव नहीं है।

पाकिस्तानी नागरिकता का सवाल भी खारिज

पाकिस्तानी नागरिकता अधिनियम के अनुसार, पाकिस्तान का नागरिक वही माना जाएगा जिसका जन्म पाकिस्तान में हो या जिसके माता-पिता में से कोई एक पाकिस्तान का नागरिक हो। हालांकि, इजहान का जन्म भारत में हुआ और उनकी परवरिश भी भारत व दुबई में ही हो रही है। साथ ही, अगर उन्होंने भारतीय नागरिकता ले रखी है, तो वे दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते—क्योंकि भारत इसका इजाजत नहीं देता।

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