जमीन सर्वे में लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार ने सभी DM को जारी किया सख्त निर्देश; अब इन अधिकारियों की खैर नहीं

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्त्ता को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वह अपनी मॉनिटरिंग में सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके निर्धारित स्थान पर बैठना सुनिश्चित कराएं। इन सबकी समय-समय पर जांच की पुख्ता व्यवस्था की जाय। उन्होंने आमजनों के हित में कई अन्य कड़े निर्देश जारी किए हैं।

सचिव जय सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय अंचलों के हल्का कर्मचारियों द्वारा निर्धारित पंचायत से अन्यत्र हल्का कार्यालय का संचालन कर राजस्व कार्य किये जाने, अंचल अधिकारी का डोंगल एवं लैपटॉप का उपयोग निजी व्यक्ति (दलाल) के द्वारा किये जाने एवं उक्त निजी कार्यालय में आवेदक को बुलाकर अवैध रूप से राशि वसूल कर कार्य किये जाने का दृष्टांत समय-समय पर प्रकाश में आ रहा है। यह विभागीय निदेशों का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि यह किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः सभी जिला समाहर्त्ता अपने जिलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को सख्त निर्देश दें कि समय- समय पर औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायें कि सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी निर्धारित स्थान अंचल कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों की कार्यावधि में उपलब्ध रहकर सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि हल्का कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्यालय पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन या सामुदायिक भवन की सूची जिला राजस्व शाखा में संधारित करेंगे एवं इस संधारित सूची के अनुरूप शत- प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे कि हल्का कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अपने निर्धारित स्थान से ही संपादित किया जा रहा है। यदि राजस्व कर्मचारी को एक से अधिक हल्का का प्रभार दिया गया है तोअंचलाधिकारी रोस्टर का निर्धारण करते हए राजस्व कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर कार्य करने हेतु निदेशित करेंगे।

 

 

उन्होंने कहा है कि सभी समाहर्त्ता को कहा गया है कि वे अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि यथा निर्धारित स्थान से भिन्न किसी भी हल्के में समानान्तर हल्का कार्यालय नहीं चल रहा है। यह भी निर्देश दिया गया है कि जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों को अधिसूचित कार्यालय में ही रखा जाए। राजस्व कर्मचारी राजस्व अभिलेखों की स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई राजस्व अभिलेख भौतिक रूप से हल्का कार्यालय अथवा किसी भी कर्मी के पास पाया जाता है तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

सचिव ने आगे लिखा कि यह भी निदेशित किया गया है कि अंचल कार्यालयों एवं हल्का कार्यालयों के राजस्व संबंधी कार्यों में निजी व्यक्तियों (दलालों) के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाय। सभी जिलों में एक सप्ताह के अंदर सभी अंचल कार्यालयों एवं हल्का कर्मचारियों के लिए अधिसूचित कार्यालयों का निरीक्षण कराकर व्यवस्था पुख्ता की जाय। औचक निरीक्षण के क्रम में किसी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किये जाने एवं राजस्व संबंधी कार्य निजी व्यक्तियों के माध्यम से कराये जाने का मामला पाया जाता है तो उनके विरूद्घ कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब विभाग को प्रतिवेदित करेंगे |

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