गोपालगंज में बारात को खाना खिलाने के विवाद में हुई थी हत्या, चार साल बाद बाप-बेटों को आजीवन कारावास

बिहार के गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय ने चार साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे-16 शेफाली नारायण की अदालत ने मुद्रिका सिंह और उनके दो बेटों राजन सिंह और संजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

पिता और दो पुत्रों को उम्रकैद: दरअसल, 8 मई 2021 को उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में बारात आई हुई थी. इसी दौरान खाना परोसने को लेकर हुए विवाद में गांव के राजेंद्र सिंह और उनके तीन बेटों को गोली मार दी गई थी. गोली लगने से जख्मी राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई थी. वहीं इस मामले को लेकर मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने अपने ही गांव के मुद्रिका सिंह और उनके चार बेटों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा: कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा और अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुद्रिका सिंह तथा उनके दो बेटों राजन सिंह तथा संजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.

मृतक के बेटे ने कोर्ट को दिया धन्यवाद: गोल्डन सिंह और मंटू सिंह का ट्रायल अलग कोर्ट में चल रहा है. सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही है. उधर सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया. वहीं मृतक के बेटे राहुल कुमार सिंह ने सजा सुनाने के लिए कोर्ट को धन्यवाद दिया.

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