बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी में हो सकता है बड़ा बदलाव

बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लाई गई पॉलिसी का कुछ शिक्षक संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है और शिक्षक संघ इसमें संसोधन की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रूख करने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी में संशोधन के संकेत दिए हैं।

दरअसल, बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली के बाद शिक्षक संघों की मांग पर सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को लागू कर दिया। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया। 7 नवंबर से इसके लिए आवेदन भी होने लगे हैं हालांकि शिक्षक संघ शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी में संशोधन की मांग कर रहे हैं और हाईकोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं।

शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सबको अपने ही जिले में रखा जा रहा है। जिस जिले में एक ही सबडिवीजन है, वहां उसी जिले में शिक्षकों को रखा जाएगा और जिस जिले में एक से अधिक हैं उन्हें भी जिले के अंदर सबडिवीजन में रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमलोग महिलाओं को पंचायत से बाहर एक ही सब डिवीजन में रख रहे हैं। सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। सभी को समय पर तनख्वा मिल रहा है। ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतनी नियुक्तियां की गई। जो सक्षमता पास है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम तो यही अपील करेंगे कि मन लगाकर बिहार के भविष्य को संभाले।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब कोई भी योजना या एक्ट पास होता है तो उसमें बदलाव होते ही हैं, संशोधन होते हैं। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं अगर आशंका होती है तो संशोधन करते हैं लेकिन ट्राई आउट करके अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें भी सुधार किया जाएगा।

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