झारखंड में मतदान के दिन सभी संस्थानों के कर्मियों को सवैतनिक छुट्टी देने का निर्देश

रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने यहां कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन 13 और 20 नवंबर को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश दें। ऐसे कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं।

उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि श्रम विभाग के अफसर चुनाव आयोग के इस निर्देश का वृहत प्रचार-प्रसार कराएं। वे कर्मियों को मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित भी करें।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के अनुसार, निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इसका उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यभर में समस्त व्यावसायिक, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य संस्थानों के नियोजकों, प्रबंधकों से आग्रह किया है कि वे कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने में सहयोग करें। एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें।

बैठक में श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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