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वाहन के पीछे की सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य

ByKumar Aditya

अगस्त 29, 2024
Seat belt car scaled

केंद्र सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानकों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी यात्री कारों में पीछे वाली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य होगा। अभी कुछ कारों में ही यह सुविधा उपलब्ध है।

सरकार ने इसी साल मार्च में इन नियमो का मसौदा जारी किया था और इस पर सभी हितधारकों से राय मांगी थी। इस व्यवस्था का मकसद दुर्घटना के समय वाहन में बैठे व्यक्ति की सीट पर सुरक्षा बढ़ाकर उनके चोटिल होने की संभावना और उनके शरीर पर लगने वाले झटके को कम करना है।

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पीछे की सीट पर यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के समय में मृत्यु होने की संभावना कम करने में सीट बेल्ट की अहम भूमिका होती है। दिसंबर 2023 में जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,715 लोगों की मृत्यु इस वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इनमें 8,384 चालक और 8,331 यात्री थे।