अलकतरा घोटाला में लालू के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा, रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा का एलान किया है जबकि साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को बरी कर दिया है।

लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते संयुक्त बिहार में हुए अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन के अलावा उनके पीए शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन-तीन साल की सजा हुई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एम सी अग्रवाल को बरी कर दिया। बता दें कि 27.70 लाख रुपए का अलकतरा घोटाला हुआ था। पवन करियर नाम की कंपनी से अलकतरा सप्लाई किए जाने के फर्जी कागजात बनवाए गए थे।

जानकारी के मुताबिक, साल 1995 में आरसीडी की तरफ से हजारीबाग में सड़क का निर्माण कराया जाना था। सड़क निर्माण के लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और अधिकारियों ने  मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला।

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