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बिहार की सड़कों पर फिर दौड़ेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, जानें दोबारा रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

ByLuv Kush

मई 5, 2025
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पूर्णिया, 5 मई 2025:

बिहार के वाहन मालिकों, खासकर पूर्णिया जिले के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर वैध रूप से सड़कों पर चलाया जा सकेगा। पूर्णिया के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) शंकर शरण ओमी ने बताया कि यह कदम सरकार द्वारा पुराने वाहनों की विशेष जांच और नियमितीकरण के उद्देश्य से उठाया गया है।

पुरानी गाड़ियों को मिलेगी नई वैधता

इस पहल का उद्देश्य न केवल सड़क पर चल रही बिना वैध कागजों वाली गाड़ियों पर नियंत्रण करना है, बल्कि वाहन चालकों को चालान और जब्ती जैसे मामलों से राहत दिलाना भी है।

रजिस्ट्रेशन वैधता विवरण:

  • प्राइवेट वाहन:
    15 साल पूरे होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर 5 साल की वैधता मिलेगी।
  • कमर्शियल वाहन:
    रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की वैधता 1 साल के लिए होगी।

वाहन की फिटनेस बनी रहने पर यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जा सकती है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: क्या करना होगा?

पूर्णिया डीटीओ कार्यालय के अनुसार, वाहन मालिकों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

जरूरी दस्तावेज:

  1. अपडेटेड ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
  4. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट
  5. रोड टैक्स की पेमेंट रसीद
  6. पैन कार्ड या फॉर्म 60/61
  7. फॉर्म 25 (रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हेतु)

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन:

  • वेबसाइट: parivahan.gov.in पर स्लॉट बुकिंग
  • या सीधे पूर्णिया जिला परिवहन कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करें
  • कार्यालय समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

वाहन की जांच:

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर द्वारा गाड़ी की फिटनेस और तकनीकी जांच की जाएगी। यदि गाड़ी को रोडवर्थी पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।

शुल्क और समय सीमा:

शुल्क अनुमान:

  • टू-व्हीलर: ₹360
  • कार: ₹600
  • स्मार्ट कार्ड शुल्क: ₹200 अतिरिक्त

(कमर्शियल वाहनों के शुल्क फिटनेस और टैक्स पर निर्भर करेंगे)

प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाक द्वारा पते पर भेजा जाएगा, जिसमें 1 से 2 सप्ताह लग सकते हैं।

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