बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 138 अवैध कोचिंग संस्थान, पटना DM ने दिए जांच के आदेश

पटना जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस संचालित हो रहे 138 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन संस्थानों ने लाइसेंस के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाने के कारण उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे।

मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और अनुमंडल पदाधिकारियों को इन संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या ये संस्थान अभी भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। यदि हां, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 413 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 138 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष 385 आवेदनों की जांच अभी भी जारी है।

पटना जिला प्रशासन ने पहले ही लगभग 600 कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जांच कराई थी। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रशासन के लिए छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन अवैध कोचिंग संस्थानों पर किसी भी वक्त प्रशासन का डंडा चल सकता है।

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