दरभंगा: डीएमसीएच नर्सिंग छात्र हत्याकांड — पत्नी ने पिता पर लगाया पति की हत्या का आरोप, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार

दरभंगा, 13 अगस्त 2025।डीएमसीएच नर्सिंग छात्र राहुल मंडल हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी तनुप्रिया ने अपने ही पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। मंगलवार को वह दरभंगा एसएसपी जगुनाथरड्डी जलरड्डी से मिलीं और सदर डीएसपी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। तनुप्रिया ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक तीनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक उनके पति को न्याय नहीं मिलेगा।


पत्नी का गंभीर आरोप

तनुप्रिया ने मीडिया से कहा—

“प्रेमशंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी हैं, उन सबको जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। इन तीनों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरे पति को न्याय मिलेगा।”

उनके साथ सुपौल जिले के पिपरा से जेडीयू विधायक रामविलास कामत भी मौजूद थे, जिन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कहा कि मृतक दंपती को पिछले एक साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।


एसएसपी का बयान

एसएसपी जगुनाथरड्डी जलरड्डी ने बताया कि पीड़िता और अन्य लोग मिलने आए थे। उनका बयान दर्ज करने के लिए सदर डीएसपी को निर्देश दिया गया है।

“मामले का अनुसंधान जारी है। जो आई-विटनेस ने जानकारी दी है, उससे जांच में मदद मिलेगी। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जांच के बाद दोषियों को जरूर सजा दिलाई जाएगी।”


घटना का पृष्ठभूमि

  • तनुप्रिया (सुपौल निवासी) और राहुल मंडल (वनगांव, सहरसा) डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे।
  • दोनों ने इसी साल अप्रैल 2025 में प्रेम विवाह किया था। अलग-अलग जाति से होने के कारण तनुप्रिया का परिवार इस शादी के खिलाफ था।
  • 5 अगस्त 2025 को डीएमसीएच परिसर में राहुल को गोली मार दी गई।
  • तनुप्रिया का आरोप है कि उनके पिता प्रेमशंकर झा ने उनकी आंखों के सामने पति के सीने में गोली मारी।

घटना के बाद की स्थिति

गोली चलने के बाद मौके पर मौजूद छात्रों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई की, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह उसे भीड़ से बचाया। फिलहाल आरोपी प्रेमशंकर झा का इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा है।


कानूनी कार्रवाई

  • 6 अगस्त को इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुईं।
  • आईपीसी की धारा 103, 61, 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26, 27 के तहत मामला दर्ज।
  • आरोपियों में प्रेमशंकर झा, उनकी पत्नी गुंजन कुमारी, अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स के नाम शामिल हैं।

 

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  • Kumar Aditya

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