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केजरीवाल पर मानहानि का केस चलेगा : अदालत

ByKumar Aditya

फरवरी 6, 2024
Arvind Kejriwal

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाया वीडियो री-ट्वीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

पीठ ने कहा, केजरीवाल वीडियो री-ट्वीट करने के नतीजे जानते थे। अपमानजनक सामग्री री-ट्वीट करना मानहानि है। यह शिकायत विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दी थी, जो सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के संस्थापक हैं।