Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

भागलपुर : महिला की हत्या में पिता और पुत्र को उम्रकैद

ByKumar Aditya

मई 22, 2024
Judge jpg

भागलपुर : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार सिंह के न्यायालय ने महिला की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। कोर्ट ने परबत्ता के गोनार चक निवासी घोलटी मंडल पिता कालू मंडल और पंकज मंडल पिता घोलटी मंडल को धारा 302, 34 में दोषी पाते आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

मुकदमे में प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने पैरवी की। घटना सात अक्टूबर 2020 की है। रवि कुमार निवासी ममलखा का भांजा संगम कुमार ने मामा को फोन कर बताया कि मम्मी खुशबू देवी को चाचा और दादा ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर ने फांसी लगाकर हत्या कर दी है।

उसने बताया कि पापा दूसरे कमरे में सोए थे। घटना के बाद रवि कुमार ने परबत्ता थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सात गवाहों के बयान पर सजा हुई।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Kumar Aditya

Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading